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कनिका कपूर ने दी धोखाधड़ी मामले पर अपनी सफाई, कहा सारे आरोप हैं बेबुनियाद

कनिका की मैनेजर श्रुति और मुंबई बेस्ड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर संतोष मिजगेर के खिलाफ भी धोखाधड़ी के तहत केस हुआ दर्ज

Arbind Verma

‘बेबी डॉल’ और ‘चिटियां कलाईयां’ जैसे गानों से रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली गायक कनिका कपूर पुलिसिया कार्रवाई के पचड़ों में फंस गई हैं. कनिका और उनके मैनेजर के खिलाफ नोएडा बेस्ड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. लेकिन इस मामले में कनिका कपूर ने सारे लगाए गए इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है.

कनिका के खिलाफ हुई FIR दर्ज


टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, नोएडा के एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक मनोज शर्मा ने कनिका कपूर के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई है. मनोज शर्मा ने कनिका पर ये आरोप लगाया है कि कनिका को 22 जनवरी को अलीगढ़ में एक परफॉर्मेंस देना था जिसके लिए उन्होंने 24.95 लाख रुपए लिए थे लेकिन कनिका इस शो के लिए पहुंचीं ही नहीं. साथ ही जब उनसे पैसे वापस करने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ तौर पर पैसे वापस करने से भी मना कर दिया. कनिका को दिए गए 24.95 लाख में फ्लाइट की टिकट और उनके होटल का किराया शामिल था. कनिका के इस तरह से शो में न पहुंचने की वजह से मनोज की इवेंट कंपनी की साख को काफी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने अब कनिका के खिलाफ मानहानि का केस करने का भी फैसला लिया है.

कनिका ने सारे आरोपों को किया सिरे से खारिज

कनिका कपूर ने इन सारे मामलों पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि, 'जो भी आरोप मनोज शर्मा और एस बी सिंह ने मुझ पर लगाए हैं, वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. मेरी सारी शर्तें लिखित में उन्हें दी गई थीं. उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि शो के लिए बुकिंग को कनफर्म करें और मनोज शर्मा को एडवांस में पैसे देने होंगे और शो शुरू होने तक शो की पूरी फीस भी देनी होगी. ये सारी बातें और शर्तें ऑर्गेनाइजर्स को पता थीं जो किसी भी तरह से नेगोशिएबल नहीं थीं. ये सारी बातें करने के बाद भी वो तैयार हो गए.'

धोखाधड़ी के तहत केस हुआ दर्ज

केस दर्ज कराए जाने के बाद इस मामले में अलीगढ़ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि, कनिका, उनकी मैनेजर श्रुति और मुंबई बेस्ड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर संतोष मिजगेर के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत धारा 420, भरोसा तोड़ने की धारा 406 और आपराधिक धमकी देने की धारा 507 के तहत केस दर्ज किया गया है.