वडोदरा कोर्ट ने शाहरुख खान को फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान हुए भगदड़ के मामले में 11 जुलाई को समन भेजा है. फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट एस पी दवे ने सी आर पी सी की धारा 204 के तहत शाहरुख पर मुकदमा चलाने के योग्य सबूत पाए हैं जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 27 जुलाई को पेश होने को आर्डर दिया है.
सीआरपीसी की धारा 204 के तहत अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट के नजर में किसी भी व्यक्ति पर मामला दर्ज करके केस चलाने के योग्य कारण नजर आते हैं तो वो उन्हें समन भेजकर कोर्ट में हाजिर होने का आर्डर दे सकते हैं.
बताया जा रहा है कि जीतेन्द्र सोलंकी नामक व्यक्ति ने निजी शिकायत दर्ज की थी पर पुलिस ने उनकी शिकायत और एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था. जिसके बाद सोलंकी ने कोर्ट में गुहार लगाईं. इस केस की सुनवाई के दौरान सोलंकी के वकील ने कहा कि शाहरुख की लापरवाही के कारण ये भगदड मची और लोग जख्मी हो गए.
जनवरी 2017 में फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान शाहरुख ने अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से यात्रा किया था. उन्हें देखने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और भगदड़ मच गई. इस हादसे में फरीद खान पठान नाम के एक स्थानीय नेता की जान चली गई थी जिसके बाद शाहरुख के प्रमोशनल स्टंट की कड़ी निंदा की गई थी.
इस मामले को सख्ती से लेते हुए सरकारी रेलवे पुलिस ने शाहरुख को समन भेजा था पर गुजरात हाई कोर्ट ने इस समन पर स्टे आर्डर लगा दिया था. कोर्ट का कहना था कि सी आर पी सी की इस एक्ट के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन नहीं भेजा जा सकता है जो घटना के लोकेशन के दायरे से बहार निवास करता हो.
अब शाहरुख पर इस मामले में शिकंजा कसता नजर आ रहा है. पर आगे क्या होगा है ये तो 27 जुलाई को शाहरुख की पेशी के बाद ही पता लग पाएगा.