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काला हिरण शिकार मामले में सलमान को सजा सुनाते हुए जज ने क्या कहा

अदालत ने कहा कि वन्यजीवों के अवैध शिकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, सलमान के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत प्रोबेशन एक्ट का लाभ देना न्यायोचित नहीं है

Bhasha

अदालत ने दो काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी सिने अभिनेता सलमान खान को प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने अपने 201 पेज के फैसले में कहा कि मुलजिम एक अभिनेता है और उसके कार्यों को देखकर आमजन भी उनका अनुसरण करते हैं. इसके बावजूद मुलजिम (सलमान खान) ने जिस प्रकार वन्य जीव संरक्षण कानून में दर्ज ‘ब्लैक बक’ की प्रजाति के दो निर्दोष मूक वन्यजीव काले कृष्ण मृगों का बंदूक की गोली मारकर शिकार किया, उसके मद्देनजर उन्हें प्रोबेशन का लाभ देना न्यायोचित नहीं है.

अदालत ने कहा कि इस समय वन्यजीवों के अवैध शिकार की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर सलमान के कृत्य और तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत प्रोबेशन एक्ट का लाभ देना न्यायोचित नहीं है.


अदालत ने कहा कि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया है, परंतु ‘मेरे मतानुसार इनकी तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण तथा अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्य को मद्देनजर रखते हुए उनका कोई लाभ अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है. मुलजिम को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 9/11 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है.’

सलमान के वकील ने अदालत से प्रोबेशन एक्ट के तहत मांगा था लाभ

सलमान खान के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि इस समय पहले किसी भी मामले में उनकी दोषसिद्धि नहीं है. वह करीब 20 साल से इस प्रकरण की सुनवाई भुगत रहे हैं और अदालत ने जब भी आदेश दिया तो वह उसके समक्ष हाजिर हुए हैं. यही नहीं, अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया था कि अभिनेता होने के कारण सलमान खान को जेल भेजा जाता है तो इससे फिल्म जगत से जुड़े कई घरों की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा.

अधिवक्ता ने इन तथ्यों के आलोक में सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण कानून में प्रोबेशन एक्ट का लाभ देने का अनुरोध किया था.

सलमान बहुचर्चित हैं, इनके कामों का पड़ता है जनता पर असर

इस पर अभियोजन अधिकारी ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा, ‘मुलजिम ने दो कृष्ण मृगों का बंदूक से शिकार किया है. कृष्ण मृग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग प्रथम के क्रम संख्या- 2 पर दर्ज ‘ब्लैक बक’ की प्रजाति के वन्यजीव हैं, जिनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है. इससे पारिस्थितिक संतुलन को भी नुकसान हो रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘अभियुक्त बहुचर्चित कलाकार व्यक्ति हैं, जिसके द्वारा किए गए कार्यो का आम जनता द्वारा अनुसरण किया जाता है, इसके बावजूद अभियुक्त ने दो वन्य जीव कृष्ण मृगों का शिकार किया है.’

उन्होंने कहा कि सलमान खान पर पहले भी हिरण के शिकार के दो मामले दर्ज हुए थे जिनमे अदालत ने उसे दोषसिद्ध किया था. जिसमे हाईकोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया था. इस निर्णय के विरूद्ध याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.