view all

सलमान खान आर्म्स एक्ट केस: सबूतों के अभाव में हुए बरी

सरकारी वकील का कहना है कि सलमान को संदेहों का लाभ मिला है.

Hemant R Sharma
12:49 (IST)

सलमान ने ट्वीट कर फैंस से मिले सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा है.

12:23 (IST)

12:21 (IST)

कोर्ट के फैसले की कॉपी 102 पन्नों की

12:14 (IST)

फैसले की कॉपी आने के बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित करेंगे: विश्नोई समाज की ओर से वकील पक्ष

12:12 (IST)

विश्नोई समाज फैसले का विरोध कर रहा है. उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

12:05 (IST)

12:04 (IST)

सोशल मीडिया पर जोधपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

11:59 (IST)

सलमान खान के विरुद्ध अवैध हथियार रखने की धारा में आरोप के खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दिया, जानबूझ कर गवाह पेश नहीं किया गया : सरकारी वकील

11:53 (IST)

फैसले का विश्लेषण किया जाएगा कि किस आधार पर ये फैसला लिया गया : सरकारी वकील

11:50 (IST)

सलमान आर्म्स एक्ट से बरी 

11:46 (IST)

न्यूज इंडिया 18 की ओर से खबरें आ रही हैं कि सलमान खान को दोनों केस में बरी कर दिया गया है.

  11:39 (IST)

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अबतक की सुनवाई में सलमान के वकीलों और प्रॉसिक्यूशन ने क्या दलीलें दी गई थीं

सलमान के पक्ष की दलील : सलमान के होटल में पड़े छापे में कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था.

अभियोजन पक्ष : सलमान ने इस केस के सामने आते ही हथियारों को मुंबई भेज दिया था.

11:33 (IST)

कोर्ट ने सलमान को आधे घंटे में पेश होने को कहा है, ऐसा न होने पर सुनवाई दोपहर तक के लिए टाल दी जाएगी : न्यूज 18

11:28 (IST)

11:23 (IST)

लोकल पुलिस ने मीडिया और वकीलों को कोर्ट परिसर से दूर रखा है.

आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान ख़ान पर आज फैसला आ सकता है. सलमान ख़ान को कोर्ट ने 18 जनवरी को सुनवाई में खुद मौजूद रहने का आदेश दिया था. जिसका पालन करते हुए सलमान ख़ान अपनी बहन अलवीरा के साथ कल जोधपुर पहुंच गए. सलमान के यहां पहुंचने के बाद कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

1998 में काले हिरण के शिकार मामले में सलमान ख़ान पर ये केस चल रहा है. सलमान पर आरोप है कि शिकार के लिए उन्होंने जो हथियार प्रयोग किए थे उनका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था. इस केस में अभियोजन पक्ष और सलमान के वकीलों की बीच जिरह पूरी हो चुकी है.


फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान ख़ान पर काले हिरणों के शिकार का मामला पुलिस ने दर्ज किया था. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 25 के तहत मामला अदालत में चल रहा है. अगर इस एक्ट की पहली धारा में सलमान दोषी पाए गए तो उन्हें अधिकतम तीन साल और दूसरी धारा में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल की सजा उन्हें हो सकती है.

26 और 28 सितंबर 1998 को आधी रात जोधपुर के घोड़ा फॉर्म, भवाद और कांकणी गांव में काले हिरणों के शिकार का आरोप सलमान पर लगाया गया था. विश्नोई समाज ने ये केस सलमान पर दर्ज कराए थे. जिन हथियारों से शिकार किए गए उनके लाइसेंस की मियाद खत्म होने की वजह से सलमान पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया. काले हिरणों की विश्नोई समाज पूजा करता है इसलिए समाज के दबाव में सरकार केस की पैरवी संजीदगी से कर रही है.

पहले भी हो चुकी है सजा

चिंकारा शिकार केस में जोधपुर की कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में बिताने पड़े थे. बाद में सेशंस कोर्ट ने जब इस सजा की पुष्टि की तो सलमान को एक बार फिर 26 से 31 अगस्त 2007 में जेल जाना पड़ा था. बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.

ड्राइवर ने दी थी गवाही

सलमान के ड्राइवर हरीश दुलानी ने गवाही दी थी कि सलमान सफेद जिप्सी को चला रहे थे, सलमान ने हिरणों को शिकार किया, फिर चाकू लेकर उसे हलाल भी किया. बाद में गाड़ी में इन हिरणों को डालकर वो ले आए थे. इन हिरणों को घोड़ा फार्म लेकर आया गया. यहां खाल और मांस अलग किए गए और आशीर्वाद होटल में पकाकर उन्हें सलमान तक पहुंचाया गया. सलमान स्टार कास्ट के दूसरे स्टार्स के साथ जोधपुर के सबसे मशहूर उम्मेद भवन पैलेस में ठहरे थे. आरोपों के मुताबिक, सैफ़ सलमान के बगल में बैठे थे. तीन हीरोइनें भी पीछे जिप्सी में उनके साथ थीं.