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इंसाफ का मजाक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में 'जॉली एलएलबी' की सुनवाई

फिल्म निर्माताओं पर आरोप है कि उन्होंने न्याय-व्यवस्था का मजाक उड़ाया है.

IANS

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिल्म 'जॉली एलएलबी-2' की निर्माता कंपनी फॉक्स स्टार इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस याचिका में कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमिटी के रिलीज पूर्व रिव्यू पर रोक लगाने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी को दे दी है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि चूंकि 6 फरवरी को इसी मामले से जुड़ी एक सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 7 फरवरी को देखेगा.


सुप्रीम कोर्ट में फॉक्स स्टार इंडिया की तरफ से मामले की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं. पिछलों दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील को स्वीकार किया था कि सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को हरी झंडी दिए जाने के बाद हाईकोर्ट द्वारा गठित पैनल को फिल्म का रिव्यू करने का अधिकार नहीं है.

बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले वकील अजय कुमार वाघमारे द्वारा याचिका के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के आदेश पर इस कमिटी का गठन किया गया था.

वाघमारे ने अपनी याचिका में फिल्म के निर्माताओं पर न्याय व्यवस्था की गरिमा को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था. जिसके बाद कोर्ट ने 1 फरवरी तक कमिटी गठित करने और 3 फरवरी को सुनवाई का आदेश दिया था. निर्माता कंपनी ने कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.