मध्य प्रदेश के जबलपुर के उपभोक्ता फोरम ने अमिताभ बच्चन और नवरत्न तेल निर्माता कंपनी इमामी के भ्रामक प्रचार को लेकर दायर किए गए केस पर सुनवाई शुरू करते हुए जवाब-तलब किया है. उनसे पूछा गया है कि नवरत्न ठंडा-ठंडा, कूल-कूल कैसे है?
जबलपुर के पी.डी. बाखले ने जिला उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर नवरत्न के विज्ञापन को भ्रामक प्रचार बताया. इस केस पर फोरम अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन व इमामी कंपनी को समन जारी करते हुए जवाब तलब किया है.
बाखले के अधिवक्ता ओ.पी. यादव ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि अमिताभ बच्चन द्वारा नवरत्न तेल का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के विरुद्ध है.
आवेदक का कहना है कि तेल का प्रचार करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं कि यह तेल ठंडा-ठंडा, कूल-कूल है, मगर यह नहीं बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है. यह भी नहीं बताया जा रहा है कि इस तेल में कौन कौन सी कितनी मात्रा में जड़ी बूटियां है. यह तेल न तो पंजीबद्ध है और न ही इसके निर्माण का लाइसेंस है. इस विज्ञापन में सिरदर्द, बदन दर्द से राहत दिलाने की बात कही जाती है. इस तरह यह तेल न होकर औषधि है.
आवेदक ने विज्ञापन पर रोक लगाने के साथ मानसिक व शारीरिक क्षति होने पर 15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है.