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शाहरुख को गुजरात HC से मिली बड़ी राहत, समन पर लगी रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई शाहरुख के खिलाफ जारी समन पर रोक

FP Staff

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को बड़ी राहत मिली है. गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा रेलवे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी है. फिल्म रईस के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख को देखने के लिए मची भगदड़ में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में उन्हें रेलवे पुलिस ने समन भेजा था. वडोदरा रेलवे पुलिस ने शाहरुख के साथ-साथ फिल्म रईस के को-प्रोड्यूसर एक्सेल एंटरटेनमेंट को भी समन भेजा था.

गौरतलब है कि ये मामला रेल मंत्री सुरेश प्रभु के पास तक पहुंचा था और उन्होंने राज्य के रेलवे पुलिस महाप्रबंधक को घटना की जांच का आदेश दे दिया. जिसके बाद रेलवे पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ समन जारी किया था. शाहरुख ने इस समन के खिलाफ बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की और खुद को बेकसूर बताया था.


आपको बता दें कि हाल ही में शाहरुख की फिल्म रईस बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी और फिल्म के प्रचार के लिए शाहरुख अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली का सफर कर रहे थे. इसी दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में फरहीद खान पठान नाम के शख्स की मौत हो गई थी. इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए थे, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे.

उल्लेखनीय है कि 2 मार्च को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रेलवे पुलिस को 45 दिन के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा था. वहीं इससे पहले वकील आभा सिंह ने 10 फरवरी को जीआरपी अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे शाहरुख खान और जिस कंपनी के हाथ में फिल्म का प्रमोशन था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था.