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यौन उत्पीड़न मामला: जीतेंद्र को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत

यौन उत्पीड़न मामले में फिलहाल जीतेंद्र के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी

Akash Jaiswal

47 वर्ष पुराने यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता जीतेंद्र को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रहत देते हुए आदेश उनके खिलाफ किसी भी तरह पुलिस कारवाई पर रोक लगा दी है. जस्टिस अजय मोहन गोयल की एकल पीट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगले आदेश तक जीतेंद्र के खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं की जाए. इस केस की सुनवाई अब 23 मई को होगी.

जीतेंद्र ने की थी एफआईआर रद्द करने की मांग


बलात्कार के आरोप में में फंसे जीतेंद्र ने कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना किसी शुरूआती जांच पड़ताल के एफआईआर दर्ज कर लिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें एफआईआर की कॉपी इ भी दी गई है और उन्हें इस तरह के इल्जाम में फंसाया जा रहा है. फिलहाल कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 4 हफ्तों के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.

जीतेंद्र की कजिन ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

आपको बता दें कि जीतेंद्र की एक कजिन ने उनपर आरोप लगाया है कि 1971 में जीतेंद्र शिमला में अपनी एक फिल्म के लिए शूट कर रहे थे. उस समय जीतेंद्र उन्हें भी साथ ले गए थे. रात को जब वो अपने होटल रूम में सोई हुईं थी तब नशे में धुत जीतेंद्र उनके कमरे में पहुंचे और अपने बेड को उनके बेड से जोड़ दिया और उनका शोषण किया. 47 साल बाद अब उस कजिन ने जीतेंद्र के खिलाफ ईमेल के जरिए हिमाचल प्रदेश पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है.