इनकम टैक्स के नए सर्कुलर ने उन लोगों को राहत मिली है, जो कैश में लेनदेन करते हैं. नए सर्कुलर के मुताबिक, किसी हाउंसिंग फाइनेंस कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से अगर आप होम लोन लिया है तो कैश प्रीपेमेंट कर सकते हैं. बस शर्त यह है कि यह इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए से कम रहना चाहिए.
इस साल बजट में लागू नए टैक्स रूल के मुताबिक, 2 लाख रुपए या इससे बड़ी रकम का कैश ट्रांजैक्शन करने पर पेनाल्टी लेगगी. इस रूल के बाद एक कंफ्यूजन शुरू हो गया कि यह छूट सिर्फ एकबार इंस्टॉलमेंट के लिए है यह फिर पूरे इंस्टॉलमेंट के लिए.
अब इनकम टैक्स के नए सर्कुलर से साफ हो गया है कि कैश 2 लाख रुपए की सीमा कुल रकम पर नहीं है. यानी आप हर बार इंस्टॉलमेंट का प्रीपेमेंट कैश कर सकते हैं. अभी तक लोगों में यह गलतफहमी थी कि कुल लोन पर आप सिर्फ एकबार 2 लाख रुपए कैश प्रीपेमेंट कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है.