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विजय माल्या को लंदन के कोर्ट से झटका, चुकाने होंगे 578 करोड़

यह मामला 2014 में किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से विमान लीज के अनुबंध से जुड़ा है

FP Staff

विजय माल्या के दिन सुधरते नजर नहीं आ रहे. उन्हें एक और मामले में अदालत में मूंह की खानी पड़ी है. लंदन की अदालत ने आदेश दिया है कि वह सिंगापुर की एविएशन कंपनी को माल्या  90 मिलियन यानी लगभग 578 करोड़ रुपए का भुगतान करे.

यह मामला 2014 में किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से विमान लीज के अनुबंध से जुड़ा है. लंदन के हाइकोर्ट में बिजनेस व प्रॉपर्टी कोर्ट में न्यायाधीश पिकेन ने कहा कि प्रतिवादी के पास दावे के खिलाफ बचाव के लिए कोई तर्क या सबूत मौजूद नहीं है.


बीओसी एविएशन के एक प्रवक्ता ने सिंगापुर में कहा, 'हम फैसले से खुश हैं लेकिन इस स्तर पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.' इस मामले में फिलहाल किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है.

माल्या के खिलाफ भारत में 9 हजार करोड़ बाकाया के मामले चल रहे हैं 

इस मामले में प्रतिवादी के रूप में किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड व यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड को नामित किया गया. इस मामले में बीओसी एविएशन सिंगापुर तथा बीओएसी एविएशन आयरलैंड लिमिटेड ने दावा किया था.

यह कानूनी दावा किंगफिशर एयरलाइंस व विमान लीजिंग कंपनी बीओसी एविएशन के बीच चार विमानों के लीजिंग समझौते से जुड़ा है. इनमें से तीन विमानों की आपूर्ति की गई. चौथे विमान की आपूर्ति रोक दी गई क्योंकि लीज समझौते के तहत पहले की राशि बकाया थी.

बीओसी एविएशन ने दावा किया कि जमानत राशि से उस भुगतान की वसूली भी संभव नहीं है जो कि किंगफिशर एयरलाइंस को समझौते के तहत उसे करनी होगी.

माल्या के खिलाफ भारत में बैंकों के 9000 करोड़ रुपए के कर्ज नहीं लौटाने के मामले चल रहे हैं. माल्या को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित कराकर भारत लाने के मामले में 16 मार्च से अंतिम चरण की सुनवाई होनी है. इसमें फैसला मई में आ सकता है. माल्या इस समय जमानती बांड पर है.