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बजट से पहले जानिए दुनिया के किस देश में कितना टैक्स है?

जानिए अमेरिका में भारत के मुकाबले ज्यादा टैक्स लगता है या कम?

FP Staff

बजट में आम आदमी की दिलचस्पी अर्थव्यवस्था की पेचीदगी समझने में नहीं बल्कि अपनी जेब का हाल जानने में रहता है. जीएसटी लागू होने की वजह से सरकार के पास वस्तु और सेवा की कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव करने का मौका नहीं है. सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करके ही सरकार आम आदमी को राहत कर सकती है.

सरकार ने पिछले साल बजट में जो ऐलान किए थे, उसके मुताबिक अधिकतम 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है. 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल आमदनी पर 5 फीसदी इनकम टैक्स लगता है. 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है. वहीं 10 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना पड़ रहा है.


अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच हैतो इस पर इनकम टैक्स का 10 फीसदी सरचार्ज लगेगा. अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो सरचार्ज टैक्सेबल इनकम का 15 फीसदी लगता है. इसके अलावा इनकम टैक्स+सरचार्ज का 3 फीसदी सेस चुकाना पड़ता है. भारत के मुकाबले दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कितना इनकम टैक्स लग रहा है, उस पर एक नजर डालते हैं.

अमेरिका 

अमेरिका में 39.60 फीसदी पर्सनल टैक्स लगता है. 40,6751 डॉलर (2,58,81566 रुपए) से ज्यादा आमदनी होने पर टैक्स चुकाना पड़ता है. इससे ऊपर अतिरिक्त स्टेट टैक्स लग सकता है. 2004 से 2016 तक अमेरिका में पर्सनल इनकम टैक्स 36.42 फीसदी था.

चीन 

चीन में आमदनी की कैटेगरी के आधार पर पर्सनल टैक्स लगता है. चीन की आईआईटी लॉ ग्रुप की पर्सनल इनकम 11 कैटेगरी में बंटी हुई है. इनमें एंप्लॉयमेंट इनकम, रॉयल्टी इनकम, रेंटल इनकम है. हर कैटेगरी का अपना टैक्स रेट और छूट होती है. कुल मिलाकर पर्सनल इनकम टैक्स 45 फीसदी है. मजदूरी, पेंशन, इंटरेस्ट हर तरह के इनकम पर अलग-अलग टैक्स लगता है.

जापान 

जापान अपने नागरिकों की दुनिया भर में होने वाली कमाई पर टैक्स लगाता है. एनआरआई टैक्सपेयर्स से सिर्फ जापान से होने वाली आमदनी पर टैक्स वसूला जाता है. जापान में 19,50000 येन (11,43131.15 रुपए) से ज्यादा की कमाई पर टैक्स लगता है. वहां अभी पर्सनल इनकम टैक्स 55.95 फीसदी है.

जर्मनी 

यहां के नागरिकों की वर्ल्डवाइड इनकम पर टैक्स लगता है. अगर आमदनी 8,820 यूरो (69,6814 रुपए) से ज्यादा है तो टैक्स चुकाना होगा. ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक जर्मनी में 47.50 फीसदी टैक्स लगता है.