view all

बजट 2018-19: शॉर्ट टर्म टैक्स में यह बदलाव कर सकते हैं अरुण जेटली

अभी एक साल के भीतर शेयर बेचने पर टैक्स चुकाना पड़ता है, जिसे बढ़ाकर 3 साल किया जा सकता है

FP Staff

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शेयर बाजार से लोग जितना मुनाफा कमाते हैं, उतना टैक्स नहीं चुकाते हैं. प्रधानमंत्री की इस बात को इशारा माना गया था कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार से कमाई पर टैक्स बढ़ सकता है.

बजट की तमाम खबरों के लिए यहां क्लिक करें 


अभी तक आई खबरों के मुताबिक, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (STCG) टैक्स की होल्डिंग पीरियड बढ़ा सकता है. अभी तक 1 साल के भीतर अगर आप शेयर बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना पड़ता है. अरुण जेटली इसे एक साल से बढ़ाकर 3 साल कर सकते हैं. यह माना जा रहा है कि इस साल बजट में सरकार कैपिटल मार्केट के लिए

कितना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स?

अभी शेयरों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स 15 फीसदी है. अगर आप शेयर खरीदकर एक साल तक निवेश में बने रहते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है. लेकिन एक साल के भीतर बेचने पर 15 फीसदी शॉर्ट टर्म टैक्स चुकाना पड़ सकता है.