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PF अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में बदलाव, जानें जरूरी बातें

रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के मेंबर्स को अब नौकरी बदलने पर फॉर्म-13 के जरिए अलग से EPF ट्रांसफर दावे की जरूरत नहीं है

FP Staff

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने PF अकाउंट ट्रांसफर के प्रोसेस में बदलाव कर दिया है. अब कोई भी नौकरी बदलने पर आसानी से अपना PF अकाउंट ट्रांसफर करा सकता है. रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के मेंबर्स को अब नौकरी बदलने पर फॉर्म-13 के जरिए अलग से EPF ट्रांसफर दावे की जरूरत नहीं है, बल्कि यह ऑटोमैटिक ही हो जाएगा.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब नए नियोक्ता के पास जॉइनिंग के दौरान ही कर्मचारी नए संयुक्त F-11 फॉर्म में अपने पुराने EPF अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं. अधिकारी के मुताबिक, एक बार आप F-11 में EPF अकाउंट की डीटेल्स दे देते हैं तो EPFO आपके फंड को ऑटोमैटिक रूप से नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा.


अब ऐसे कर सकते हैं ट्रांसफर

-जिन मेंबर की यूएएन और आधार डिटेल ईपीएफओ के डाटाबेस में है, तो मेंबर द्वारा फॉर्म 11 में ट्रांसफर की रिक्‍वेस्‍ट करने पर ऑटो ट्रांसफर प्रॉसेस शुरू हो जाएगा और मेंबर के पीएफ का पैसा पुराने पीएफ अकाउंट से नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.

-ऐसे मामले में फॉर्म 13 जमा कराने की जरूरत नहीं होगी. इस प्रॉसेस में मेंबर के मोबाइल पर ऑटो ट्रांसफर के बारे में एसएमएस भेजा जाएगा.

-अगर मेंबर एसएमएस मिलने के 10 दिन के अंदर ऑटो ट्रांसफर रोकने की रिक्‍वेस्‍ट नहीं करता है और उसका मौजूदा एम्‍पलॉयर नए पीएफ अकाउंट में पहला कंट्रीब्‍यूशन जमा करा देता है तभी ऑटो ट्रांसफर प्रॉसेस पूरा होगा.

क्या कहता है सर्कुलर

- ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जिन मामलों में कर्मचारी के पास यूएएन नंबर है, उसके एम्‍प्‍लॉयर को उसकी डिटेल एप्‍लॉयर पोर्टल में एंटर करनी होगी.

-कई मामलों में देखा गया है कि मेंबर की करंट एम्पलॉयमेंट डिटेल ऐसे यूएएन से लिंक की गई है जो उसका नहीं है.

-ऐसे में एम्‍पलॉयर को मेंबर को पहले अलॉट किया गया यूएएन, उसका आधार नंबर, मेंबर का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ का डाटा मुहैया कराना होगा.

-स‍बमिट किए गए डाटा को यूएएन से जुड़ी जानकारी से मिलाया जाएगा. अगर डाटा नहीं मिलता है या कोई कमी है तो एम्‍लॉयर इसको वेरीफाई या अपडेट करेगा.

(साभार- न्यूज 18)