view all

जानिए अपने बीमा पॉलिसी को कब तक UIDAI से करा सकते हैं लिंक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए समयसीमा को 31 मार्च से आगे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया है

FP Staff

बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने विभिन्न बीमा पॉलिसियों के साथ आधार नंबर जोड़ने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संबंध में लिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर रिट याचिका को लेकर 13 मार्च को आदेश दिए थे. आदेश में विभिन्न योजनाओं के साथ आधार नंबर जोड़ने की समयसीमा को फैसला आने तक के लिए बढ़ा दिया है.


सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को देखते हुए इरडा ने बीमा पॉलिसियों के साथ आधार संख्या जोड़े जाने की समयसीमा को 31 मार्च से आगे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया है.

बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा, ‘मौजूदा बीमा पॉलिसियों के मामले में इनके साथ आधार संख्या को जोड़ने की अंतिम तिथि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने और फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ाई जाती है.’

प्रवासी भारतियों को मिली है छूट 

जहां तक नई बीमा पॉलिसी की बात है, बीमा पॉलिसी खरीदार को उसका खाता शुरू होने से लेकर छह माह के भीतर लिंक कराना होता है. इसके साथ ही पैन अथवा फार्म 60 को बीमा कंपनी में जमा कराना होगा.

बीमा नियामक ने कहा है, ‘आधार संख्या नहीं होने की स्थिति में ग्राहक को मनी- लॉन्ड्रिंग रोधी (रिकार्ड का रखरखाव) नियम 2005 में दर्ज किए गए किसी भी वैध दस्तावेज को सौंपा जा सकता है.’

नियमों के तहत प्रवासी भारतीय पॉलिसीधारक को आधार नंबर नहीं होने की वजह से अपनी पॉलिसी लौटाने की आवश्यकता नहीं है. आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल का व्यक्ति, विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून में बताए गए किसी भी वैध दस्तावेज को जमा करा सकते हैं.