सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा ग्रुप को 9,000 करोड़ की बकाए की राशि वापस करने का फिर से वक्त दिया है और इस बार कोर्ट ने खुद सुब्रत रॉय को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से कहा कि ग्रुप अपने बकाए की राशि का 9,000 करोड़ अभी भी कोर्ट में जमा करा सकता है. लेकिन अगर इसके बाद भी समूह इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो कानून अपना काम करेगा.
इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को भी कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने 28 फरवरी की तारीख रखी है.
सहारा ग्रुप और मार्केट रेगुलेटर सेबी के बीच चल रहा मामला निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए की जालसाजी का है. इस हाईप्रोफाइल केस में सहारा सुप्रीमो सुब्रत रॉय को 28 फरवरी 2014 को गिरफ्तार किया गया था. बाद में मई 2016 में उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया. इसके बाद वो अब तक जमानत पर हैं.