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स्टार्टअप कंपनियों को सूचीबद्ध करने के नियमों में SEBI का ढील देने का प्रस्ताव

स्टार्टअप कंपनियों के आकर्षित नहीं होने पर सेबी ने प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए सुझाव पेश किए.

Bhasha

स्टार्टअप कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को आकर्षक बनाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने कई नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है. इसमें निवेशकों की और श्रेणियां, उदार शेयरधारिता नियम और कारोबार की लाट राशि में कमी शामिल है. सेबी का संस्थागत कारोबार प्लेटफॉर्म (आईटीपी) की रूपरेखा में भी बदलाव करने का भी विचार है. अगस्त 2015 में ही इसे पेश कर दिया गया था लेकिन इसमें अधिक गतिविधियां नहीं दिखाई दीं.

स्टार्टअप कंपनियों के आकर्षित नहीं होने पर सेबी ने प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए सुझाव पेश किए. लेकिन नरम प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसमें बदलाव नहीं किया था. हालांकि बाद में देश में स्टार्टअप क्षेत्र में बहुत गतिविधियां हुई और विभिन्न हितधारकों और उद्योग निकायों के आईटीपी पर सूचीबद्धता के लिए इच्छा दर्शाई. इसे देखते हुए सेबी ने आईटीपी की रूपरेखा की समीक्षा और बदलाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जून 2018 में एक समूह गठित किया.


सेबी ने जारी मसौदा में आईटीपी का नाम बदलकर अन्वेषक विकास प्लेटफॉर्म करने का प्रस्ताव किया है. आईटीपी में सूचीबद्धता के लिए पात्रता को देखते हुए सेबी ने पात्र निवेशकों की श्रेणियों में इजाफे का प्रस्ताव किया है. मसौदे के मुताबिक, लॉट की राशि को 10 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है.