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तेलंगाना में भी बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी लगाम, रेरा लागू

ये नियम ऐसी उन सभी परियोजनाओं पर लागू होंगे जिनकी भवन मंजूरी नगर निगमों, नगर पंचायतों जैसी अथॉरिटीज ने 1 जनवरी, 2017 या उसके बाद दी है

Bhasha

तेलंगाना सरकार ने रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम, 2016 को नोटिफाई कर दिया है. राज्य सरकार ने 31 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया था.

इसमें कहा गया है कि ये नियम ऐसी उन सभी परियोजनाओं पर लागू होंगे जिनकी भवन मंजूरी नगर निगमों, नगर पंचायतों जैसी अथॉरिटीज ने 1 जनवरी, 2017 या उसके बाद दी है.


इसके साथ ही अब रेरा राज्य में प्रभावी हो गया है.

संसद ने रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) विधेयक, 2016 को पिछले साल मार्च में पारित किया था. इस कानून की सभी 92 धाराएं एक मई से प्रभाव में आ गई हैं.

यूपी सहित कई राज्यों में पहले से रेरा लॉन्च

यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ ने यूपी में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा की वेबसाइट लॉन्च किया है. देश के कई राज्यों में लागू होने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में भी रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा लॉन्च हो गया.