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सरकारी बैंकों के CEO भी अब लुकआउट नोटिस जारी कर सकेंगे

विलफुल डिफॉल्टर्स किसी लापरवाही की वजह से देश छोड़कर ना भाग जाएं इसलिए सरकारी बैंकों के CEO को मिला यह अधिकार

FP Staff

बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने की कोशिशों के तहत सरकार ने सरकारी बैंकों को कुछ नए अधिकार दिए हैं. अब सरकारी बैंकों के सीईओ विलफुल डिफॉल्टर्स (जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले) को लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं. ताकि ऐसे डिफॉल्टर्स देश छोड़कर ना भाग सके.

होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन में कहा, 'सरकारी बैंकों के सीईओ को अब उन अधिकारियों की लिस्ट में डाल दिया गया है जो लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं.'


वित्त सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में इंटर-मिनिस्ट्रियल पैनल की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है. बैंकों को चूना लगाकर भागने वाले विजय माल्या, निरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसी घटना आगे ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है.

कुमार ने कहा, 'यह विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए बड़ा झटका होगा. उससे कर्ज लेने और देने वाले के रिश्ते में भी बड़ा बदलाव आएगा.' फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी बैंकों के सीईओ को एडवाइजरी भी जारी की है. इस एडवाइजरी में यह बताया गया है कि उन्हें कब और कैसे फैसले लेने हैं.

पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर मेहुल चोकसी और निरव मोदी रातोरात देश छोड़कर भाग गए थे. इस घटना के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन सभी कर्जदारों के पासपोर्ट डिटेल्स जुटाने को कहा, जिन पर 50 करोड़ से ज्यादा लोन है.