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जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 50 लाख मुआवजा

कोर्ट का कहना है कि वो अभी भी इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए है

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने समय पर फ्लैट ना देने के मामले में जेपी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने 10 फ्लैट मालिकों का 50 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है. यानी कैलिप्सो प्रोजेक्ट में जेपी इन्फ्राटेक को फ्लैट के 10 मालिकों में हर एक को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा गया है. कोर्ट का कहना है कि वो अभी भी इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में दो हजार करोड़ रूपए जमा कराने का निर्देश दिया था. न्यायालय ने इसके साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा अंतरिम समाधान की व्यवस्था के रूप में नियुक्त पेशेवर (आईआरपी) को इसका प्रबंधन अपने हाथ में लेने और खरीददारों तथा कर्जदाताओं के हितों के संरक्षण की योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया था.

शीर्ष अदालत ने एक तरह से जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी है परंतु उपभोक्ता आयोग जैसे दूसरे मंचों पर इसके खिलाफ शुरू की गयी कार्यवाही पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने जेपी एसोसिएट्स की सहायक कंपनी जेपी इंफ्राटेक के प्रबंध निदेशक और निदेशकों को शीर्ष अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर जाने से रोक दिया है.