सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आईडीबीआई बैंक की याचिका सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी इंफ्राटेक को 2000 करोड़ रुपए जमा करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्रा को रकम चुकाने के लिए 27अक्टूबर 2017 तक का वक्त दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'कंपनी बंगाल की खाड़ी डूबे या अरब सागर. उसे पैसा लौटाना ही होगा.'