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जेपी इंफ्राटेक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लौटाना ही होगा पैसा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कंपनी बंगाल की खाड़ी डूबे या अरब सागर. उसे पैसा लौटाना ही होगा

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आईडीबीआई बैंक की याचिका सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी इंफ्राटेक को 2000 करोड़ रुपए जमा करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्रा को रकम चुकाने के लिए 27अक्टूबर 2017 तक का वक्त दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'कंपनी बंगाल की खाड़ी डूबे या अरब सागर. उसे पैसा लौटाना ही होगा.'