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GST की नई दरें तय, इन चीजों के घटेंगे दाम

कुल 27 सामानों की जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है

FP Staff

शुक्रवार को जीएसटी कौंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कुल 27 सामानों की जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है.

जीएसटी कौंसिल की बैठक खत्म होने के बाद अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की.


जरी के जॉब वर्क पर जीएसटी 12 % से घटाकर 5 % किया गया है. आम पापड़ पर अब 5 % जीएसटी लगेगा, पहले यह 12 % था. पैकेज्ड फूड पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. पहले यह 18 प्रतिशत था. टाइल्स पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, पहले यह 28 प्रतिशत था.

ज्यादा लेबर वाले सरकारी काम पर 5 % जीएसटी लगेगा, पहले यह 18 % था. प्लास्टिक कचरा पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, पहले यह 18 % था. ई-वेस्ट पर अब 18 % जीएसटी लगेगा, पहले यह 28 % था.

स्टेशनरी सामानों पर अब 18 % टैक्स लगेगा, पहले यह 28 % था. मैंगो स्लाइस पर अब 5 % टैक्स लगेगा, पहले यह 12 % टैक्स लगेगा. बिना ब्रांड वाले नमकीन पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, पहले यह 12 % था. पंप के पार्ट्स अब 18 % जीएसटी लगेगा, पहले यह 28 % था.

अब एसी रेस्‍टोरेंट्स में खाने पर 18 फीसदी के बदले 5 फीसदी टैक्‍स देना होगा. सिंचाई प्रोजेक्ट की चीजों पर अब 5 % टैक्स लगेगा.

आयुर्वेदिक दवाओं पर अब 12 % की जगह 5% जीएसटी लगेगा.

छोटे व्यापारियों और निर्यातकों को मिलेगी राहत

1.5 करोड़ टर्नओवर पर 3 महीने में रिटर्न भरना होगा. छोटे व्यापारियों को हर महीने टैक्स नहीं देना होगा. डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वालों को तीन महीने पर रिटर्न भरना होगा.

ई-वॉलेट में एडवांस रिफंड दिया जाएगा. कंपोजिशन स्कीम का दायरा 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा. ई-वॉलेट की व्यवस्था 1 अप्रैल 2018 से शुरू करने की योजना. 10 अक्तूबर से जुलाई का रिफंड देंगे.

रिफंड का जो भी अमाउंट होगा वह उस वॉलेट मनी से काट लिया जाएगा. नॉमिनल जीएसची 0.1 फीसदी पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं. जुलाई अगस्त के एक्सपोर्ट का रिफंड जल्द से जल्द होगा. 18 अक्तूबर से अगस्त महीने का रिफंड देंगे. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब 9 और 10 नवंबर को होगी.