अगर आप सरकारी योजनाओं में सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आधार की जानकारी देना अनिवार्य है. इसी सिलसिले में सरकार ने योजनाओं के लाभ और सब्सिडी के लिए आधार कार्ड पेश करने की अंतिम तारीख बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दी है.
अगर 31 दिसंबर, 2017 तक आपने आधार नंबर (या आधार एनरॉलमेंट नंबर) की जानकारी नहीं दी तो सरकारी योजनाओं में आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी.
इससे पहले ऐसा करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी. अब सब्सिडी पाने वाले लोगों को और वक्त देते हुए यह नया निर्देश जारी हुआ है.
12 अंकों का आधार कार्ड आपकी आसान जिंदगी के लिए अहम है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर मोबाइल फोन कनेक्शन तक हर कदम पर आधार कार्ड की जरूरत होती है. सरकार ने मोबाइल फोन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन फरवरी 2018 तय कर दी है. अगर आपने तब तक अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका नंबर बंद हो जाएगा.
आधार से पैन, मोबाइल सिम या बैंक एकाउंट जोड़ने की अलग-अलग डेडलाइन है. आइए आपको बताते हैं क्या है डेडलाइन?
आधार से पैन जोड़ने की डेडलाइन: 31 दिसंबर, 2017
अगस्त में सीबीडीटी ने आधार से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी थी. अब यह 31 दिसंबर 2017 है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि रिटर्न फाइल करने के लिए पैन को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है. अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो इनकम टैक्स रिटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा.
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मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की डेडलाइन: फरवरी 2018
मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे. कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को इसके बारे में अलर्ट भेजना भी शुरू कर दिया है. फरवरी 2018 तक अगर आधार को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं किया तो नंबर बंद हो जाएगा.
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बैंक में आधार की जानकारी देने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2017
सरकार ने सभी बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों में आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए ग्राहकों को एक केवाईसी फॉर्म भरना होगा. केवाईसी फॉर्म आपके अपने बैंक में मिलेगा. अगर 31 दिसंबर 2017 तक आप आधार की जानकारी नहीं देते हैं तो आपका एकाउंट लॉक हो जाएगा.
सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना दिया है. अगर आपके पास आधार नहीं है तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा.