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सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी

सरकारी योजनाओं को अब आधार से जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है

FP Staff

सरकार ने सरकारी स्कीम से भी आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. पहले यह 31 मार्च थी. अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. पहले ऐसा कई बार हो चुका है जब सरकारी स्कीम को आधार से नहीं जोड़ने के कारण गरीबों को राशन से मोहताज रहना पड़ता है. इससे पहले सरकार ने पैन को भी आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है.

पैन से आधार जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी 


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. पहले यह समयसीमा 31 मार्च थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है.

माना जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश हाई कोर्ट के इसी महीने आए आदेश की वजह से आया है. हाई कोर्ट ने आधार को अलग-अलग तरह की सेवाओं से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च से बढ़ाने को कहा था. यह चौथा मौका है जबकि सरकार ने पैन से आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई है. सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है.