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अब 10 जनवरी तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न, सरकार ने बढ़ाई सीमा

डेढ़ करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले व्यावसायियों को जुलाई-सितंबर अवधि के बिक्री कारोबार की रिटर्न अब 10 जनवरी 2018 तक भरनी है

Bhasha

सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत अंतिम बिक्री रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए समयसीमा को दस दिन और बढ़ाकर 10 जनवरी 2018 कर दिया है.

सूत्रों के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले व्यावसायियों को जुलाई-सितंबर अवधि के बिक्री कारोबार की रिटर्न अब 10 जनवरी 2018 तक भरनी है. इससे पहले यह रिटर्न 31 दिसंबर 2017 तक भरी जानी थी.


इसके साथ ही डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाले व्यावसायियों को जुलाई से नवंबर अवधि के लिए अंतिम रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 भी अब दस जनवरी 2018 तक भरनी है.

इसके बाद कारोबारियों को दिसंबर माह के लिए यह रिटर्न 10 फरवरी तक भरनी होगी और उससे अगले माह के लिए उसके बाद पड़ने वाले महीने की 10 तारीख को भरनी होगी.

जीएसटी परिषद ने डेढ़ करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले कारोबारियों को नवंबर माह में उनकी अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1 को तिमाही आधार पर भरने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर अवधि की रिटर्न ये कारोबारी 15 फरवरी और जनवरी से मार्च अवधि की जीएसटीआर-1 को 30 अप्रैल तक दायर कर सकेंगे.