इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को एक बार फिर राहत मिल गई है. सरकार ने अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया है.
आयकर विभाग के मुताबिक ' सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने खास वर्ग के करदाताओं के लिए इनकम टैक्स फाइल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2018 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दी है.' वहीं इससे पहले यह तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर की गई थी. यह राहत उन करदाताओं के लिए थी, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिटर्न दाखिल करना है.
दरअसल, सीबीडीटी से आईटीआर फाइल करने की समयसीमा बढ़ाने की काफी मांग की जा रही थी. इसको लेकर सीबीडीटी से कुछ स्टेकहोल्डर्स ने भी मुलाकात की थी. जिसके बाद तारीख को आगे बढ़ाया गया है. वहीं सीबीडीटी ने ये बात भी साफ कर दी कि आयकर कानून 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर किसी तरह की कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है. करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा.