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राहत की खबर! प्रॉपर्टी के लेनदेन में जरूरी नहीं होगा आधार

सभी तरह के फाइनेंशियल लेनदेन में आधार को अनिवार्य बनाने से यह कयास लगाया जा रहा था कि बेनामी प्रॉपर्टी पर रोक लगाने के लिए सरकार प्रॉपर्टी के लेनदेन में आधार को अनिवार्य करने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है

FP Staff

सरकार ने सभी तरह के इनवेस्टमेंट और बैंक एकाउंट से आधार लिंक करना अनिवार्य बना दिया है. ऐसे में माना जा रहा था कि प्रॉपर्टी के खरीद-फरोख्त के लिए आधार जरूर होगा. सरकार ने इस बार की जानकारी मंगलवार को सदन में दी.

लोकसभा को दिए एक लिखित जवाब में हाउसिंग और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (स्वतंत्र) ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सुझाव दिया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आपसी सहमति से पहचान के लिए आधार का इस्तेमान कर सकते हैं.


दरअसल यह अफवाह आने के बाद कि प्रॉपर्टी के लेनदेन में आधार अनिवार्य कर दिया गया है, पुरी को लिखित में स्पष्टीकरण देना पड़ा. सभी तरह के खातों और निवेश के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के बाद यह माना जा रहा था कि सरकार का अगला कदम प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है.

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे संकेत दिए थे कि 'बेनामी' प्रॉपर्टी की नकेल कस सकते हैं. लिहाजा यह कयास लगाया जा रहा था कि प्रॉपर्टी के लेनदेन के लिए भी आधार अनिवार्य बना दिया जाएगा.