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प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर ठोका 136 करोड़ का जुर्माना

गूगल ने ऑनलाइन जनरल वेब सर्च और वेब सर्च एडवर्टाइजिंग सर्विसेज क्षेत्र में अपनी बादशाहत का गलत इस्तेमाल किया

FP Staff

गूगल पर फाइन लगाया गया है. वह भी 136 करोड़ का. उसपर आरोप है कि सर्च के मामले में वह पक्षपात करता है. उसपर यह फाइन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया है.

सीसीआई ने यह आदेश मैट्रीमोनी डॉट कॉम लिमिटेड और कन्ज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस) की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद फैसला सुनाया है. इनका आरोप था कि गूगल ने ऑनलाइन जनरल वेब सर्च और वेब सर्च एडवर्टाइजिंग सर्विसेज क्षेत्र में अपनी बादशाहत का गलत इस्तेमाल किया.


न्यूज 18 में छपी खबर के मुताबिक 2012 में वापस दायर शिकायतों के पर सुनवाई के बाद पारित करते हुए, नियामक ने कहा कि गूगल पर 'विश्वास तोड़ने' पर जुर्माना लगाया जा रहा है. विश्व स्तर पर, यह दुर्लभ मामलों में से एक है जहां गूगल को अनुचित व्यावसायिक तरीका इस्तेमाल करने के लिए दंडित किया गया है.

गूगल को यह पैसा 60 दिनों के अंदर जमा कराना होगा 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का काम भारत में व्यापार में एकाधिकार के खिलाफ निगाह बनाए रखना होता है. उसने आदेश दिया है कि अमेरिकी कंपनी गूगल को यह जुर्माना 60 दिनों में भरना होगा.

सीसीआई के आदेश के मुताबिक 135.86 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि जमा करानी होगी. यह वित्तीय वर्ष 2013, 2014 और 2015 के कंपनी के कुल राजस्व का पांच फीसदी हिस्सा है.

हालांकि सीसीआई ने गूगल की स्पेशलाइज्ड सर्च डिजाइन (वन बॉक्स), एडवर्ड्स, ऑनलाइन इंटरमिडिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में किसी तरह के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया.

सीसीआई ने गूगल पर जुर्माने का फैसला 4-2 से सुनाया. 2 सदस्य इस फैसले के खिलाफ थे, जबकि चार लोग इस आरोप के पक्ष में थे.