view all

ITR फाइल करते हुए इनपर मिलेगा टैक्स छूट का फायदा

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले चेक कर लीजिए कहीं कोई टैक्स क्लेम छूट तो नहीं रहा है

FP Staff

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए 31 जुलाई आखरी तारीख है. अगर 31 जुलाई आईटीआर नहीं फाइल किया गया तो लोगों को 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आज हम आपको उन टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो.

HRA के बिना रेंट में छूट


ऐसे बहुत से टैक्सपेयर्स हैं, जो मकान का किराया तो देते हैं, लेकिन सैलरी में एचआरए न होने के चलते डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते. सेक्शन 80GG के तहत आप रेंट पर बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं. फिर चाहे आपकी सैलरी में एचआरए शामिल हो या नहीं. यह छूट इनकम से 10 फीसदी तक के किराए पर ही मिलेगी.

दिव्यांग बच्चे की आय पर छूट

अगर आप अपने पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे के नाम पर कोई निवेश करते हैं, तो उससे होने वाली आय पर भी सेक्शन 64 के तहत टैक्स लगता है. लेकिन, यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो उस स्थिति में टैक्स से राहत मिल सकती है.

सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज

सेविंग अकाउंट में जमा बैलेंस पर हर तीसरे महीने में आपको ब्याज मिलता है. इकनम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज में भी इसी तरह की छूट मिलती है.

होम लोन के अन्य चार्जेज में भी मिलती है छूट

होम लोन लेने वाले लोगों को यह तो मालूम होता है कि इसके प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है. लेकिन, यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि इस लोन के लिए चुकाई जाने वाली प्रॉसेसिंग फीस, स्टैंप ड्यूटी को भी सेक्शन 24 के तहत क्लेम किया जा सकता है.

डाउन पेमेंट के लिए लोन पर छूट

होम लोन लेने वाले कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें डाउन पेमेंट करने के लिए भी मित्रों और रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ता है. वह कई बार इस पर कोई ब्याज नहीं चुकाते और यदि चुकाते भी हैं तो उसे क्लेम नहीं करते. जबकि सेक्शन 24 के तहत इस पर चुकाए ब्याज को क्लेम किया जा सकता है. यही नहीं सेक्शन 24 के तहत आप मकान की खरीद, रेनोवेशन और रीकंस्ट्रशन के मकसद से लिए गए किसी भी लोन के इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं.

दिव्यांग टैक्सपेयर्स को छूट

यदि कोई टैक्सपेयर 40 फीसदी तक दिव्यांग है और मेडिकल अथॉरिटी की ओर से सर्टिफाइड है तो वह सेक्शन 80U के तहत 75,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं. यही नहीं दिव्यांगता यदि 80 फीसदी तक हो तो डिडक्शन 1.25 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं. यह फ्लैट डिडक्शन है.

इनवेस्टमेंट में घाटा हुआ तो भी मिलेगा टैक्स छूट

यदि आपको बीते वित्त वर्ष में निवेश में किसी तरह का नुकसान हुआ हो तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं. स्टॉक्स को बेचने, प्रॉपर्टी, गोल्ड और डेट फंड्स के कैपिटल गेन्स में हुए नुकसान को आप एडजस्ट कर सकते हैं.