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EPFO का नियम बदला: फॉर्म भर कर भी निकाल सकते हैं 10 लाख से ज्यादा फंड

इस साल फरवरी में ईपीएफओ ने 10 लाख से अधिक रुपए के क्लेम करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने को अनिवार्य कर दिया था

FP Staff

इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के लिए एक खुशखबरी दिया है. इससे पांच करोड़ सदस्यों को लाभ होगा. अब आप अपने ईपीएफओ खाते से फॉर्म भरकर भी 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निकाल सकते हैं.

ईपीएफओ के सदस्यों को पैसे निकालने में आ रही परेशानी के बाद संगठन ने यह कदम उठाया है. 13 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक, ऑनलाइन दावा करने में आ रही परेशानियों के बाद यह फैसला किया गया है.


इस साल फरवरी में ईपीएफओ ने 10 लाख से अधिक रुपए के क्लेम करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने को अनिवार्य कर दिया था. इसके साथ ही 5 लाख से अधिक के क्लेम पर भी ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनिवार्यता थी.

हालांकि इस सर्कुलर में कहा गया है कि जो ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से क्लेम करेगा उसका फॉर्म ऑनलाइन ही नियोक्ता के पास भेजा जाएगा. नियोक्ता के वेरिफिकेशन के बाद क्लेम सेटल्ड हो जाएगा. अगर कर्मचारी को पैसे नहीं निकालना हो, तो अपने क्लेम को कैंसल या वापस भी ले सकता है. इसके लिए कर्मचारी के पास तीन दिन का समय होगा.