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SEBI ने वीडियोकॉन मामले में ICICI को दिया नोटिस

सेबी के नियमों के अनुसार, लिस्टेड कंपनियों को हर जरूरी सूचना को स्टॉक एक्सचेंजों से तुरंत साझा करना होता है

FP Staff

शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी (सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने वीडियोकॉन के साथ डील से संबंधित प्रावधानों को न मानने के आरोपों को लेकर आईसीआईसीआई बैंक को नोटिस भेजा है.


बैंक का कहना है कि जल्द ही बैंक इस मसले पर वह अपनी सफाई पेश करेगा. सेबी इस बात की जांच कर रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन लोन मामले में अपनी सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ अनियमितता के आरोपों के संबंध में पर्याप्त डिसक्लोजर करने में कोताही तो नहीं की थी.

क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सेबी को शक है कि इस प्राइवेट बैंक ने हो सकता है कि इस मामले में स्टॉक एक्सचेंज्स को अहम घटनाक्रम की जानकारी न दी हो. इस बात को लेकर ही सेबी यह जांच कर रहा है कि डिसक्लोजर से जुड़ी सभी शर्तों का पालन किया गया था या नहीं.

सेबी के नियम

सेबी के नियमों के अनुसार, लिस्टेड कंपनियों को हर जरूरी सूचना को स्टॉक एक्सचेंज्स से तुरंत साझा करना होता है. यह नियम अनियमितता, फ्रॉड, हितों के टकराव आदि के आरोपों से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के मामले में भी लागू होता है.

कंपनी की प्रतिक्रिया

इस तरह की मीडिया अटकलों के बाद आईसीआईसीआई बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा था कि बैंक को इस संबंध में मार्केट रेगुलेटर से कोई सूचना नहीं मिली. बैंक ने कहा, 'सेबी जैसे रेगुलेटर से होने वाले सभी संवाद और उन पर बैंक के जवाब गोपनीय होते हैं. इसके अलावा हमारी यह नीति है कि हम अटकलों वाले सवालों का जवाब नहीं देते हैं. इस मामले में सेबी को भेजी गई ईमेल का जवाब नहीं मिला.'

बैंक से मिली चंदा कोचर को क्लीन चिट

प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक ICICI के बोर्ड ने सीईओ और एमडी चंदा कोचर को क्लीन चीट दे दी है. बोर्ड का कहना है कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज या किसी अन्य कंपनी को कर्ज देने में कोई पक्षपात नहीं किया गया है. आपको बता दें कि चंदा कोचर पर वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज को लेकर मीडिया में कई खबरें आई थी.