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ऐड में झूठे सपने दिखाने पर सेलिब्रिटीज पर लगेगी पाबंदी

कैबिनेट ने नए कंज्यूमर बिल को पास कर दिया है, यह कंज्यूमर के हितों में काम करेगा. इससे ब्रांड के साथ अब सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी तय होगी

FP Staff

कैबिनेट ने बुधवार को नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है. बिल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव है. यह अथॉरिटी सभी शिकायतों पर गौर कर कार्रवाई की सिफारिश करेगी. ऐसे में अगर सेलिब्रिटीज किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए झूठे सपने दिखाएगा तो उस पर पाबंदी लग सकती है.

न्यूज़18 के मुताबिक अगस्त 2015 में केंद्र ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा में पेश किया था. इसका मुख्य उद्देश्य 30 साल पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में बदलाव करना था.


संसदीय समिति इस पर पिछले साल अप्रैल में अपनी सिफारिशें दे चुका है. नया बिल कंज्यूमर के हितों में काम करेगा. इसके साथ ब्रांड के साथ सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी तय होगी. भ्रामक विज्ञापन देने पर सेलिब्रिटी पर प्रतिबंध भी लग सकता है. इसके साथ गुमराह करने वाले विज्ञापन पर भी कार्रवाई होगी.

नए बिल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गठित की जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना, सुरक्षा करना और उन्हें लागू करना है. यह कोई पहली बार नहीं है जब संसद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का शोर सुनाई देगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में कहा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन सरकार की प्राथमिकता है.