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BUDGET 2019: अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर है? जानिए आज क्या होगा?

अभी 2.5 लाख सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता है. लेकिन इस बार इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है

FP Staff

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह साफ कर दिया है कि फिस्कल ईयर 2019-2020 के लिए वह अंतरिम बजट लाएंगे. इसके पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि इसी साल लोकसभा के चुनाव होने की वजह से सरकार पूर्ण बजट लाकर परंपरा तोड़ सकती है. लेकिन ऐसा नहीं है.

क्या है अंतरिम बजट?


पूर्ण बजट में सरकार पूरे साल के लिए बजट पेश करती है. जबकि अंतरिम बजट में सरकार सिर्फ तीन चार महीनों के लिए ही खर्च का इंतजाम करती है. अंतरिम बजट में आमतौर पर बहुत ज्यादा फैसले नहीं लिए जाते हैं.

आम आदमी को क्या है उम्मीद?

उम्मीद है कि नौकरीपेशा लोगों को इस बजट में कुछ खास तोहफा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को इस बार इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. फिलहाल 2.5 लाख सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता है. लेकिन इस बार इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है.

IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक अनिरुद्ध तापड़िया का कहना है 'हमारा मानना है कि सरकार विवेकपूर्ण तरीके से टिकेगी, जबकि मतदाताओं को रिझाने के लिए बनाए गए लोकलुभावन उपायों के पक्ष में जनता का झुकाव देखा जा सकेगा. हमें लगता है कि एक लोकलुभावन बजट में सरकार का ध्यान नागरिकों के हाथों में खर्च करने लायक आय को बढ़ाना होगा.'

उनका कहना है कि करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है. कुछ ऐसा जो सीआईआई ने अपनी पूर्व-बजट सिफारिशों में वित्त मंत्रालय को भी सूचीबद्ध किया है.