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जीएसटी पर झटका: कारोबारियों ने 65 हजार करोड़ का रिफंड क्लेम किया

जुलाई में जीएसटी के तहत 95,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था. अब इस पैसे में से लगभग 65,000 करोड़ रुपए रिफंड क्लेम किया गया है

FP Staff

जीएसटी लागू होने के बाद पहले महीने में टैक्स की वसूली से खुश सरकार को अब तगड़ा झटका लगा है. दरअसल जुलाई के महीने में कारोबारियों ने जितना जीएसटी चुकाया उसका करीब 68 फीसदी वापस करने का दावा भी कर दिया है. अब इस मामले में वित्त मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है और टैक्स अधिकारियों को छानबीन का आदेश दिया है.

क्या है मामला


माना जा रहा है कि गलती या कंफ्यूजन के चलते कारोबारियों ने ज्यादा टैक्स क्लेम किया है. आपको बता दें कि पुराने स्टॉक पर जीएसटी चुकाने वालों को 6 महीने तक रिफंड क्लेम की छूट दी गई है. पुराने स्टॉक पर जीएसटी से पहले चुकाई गई ड्यूटी के एवज में रिफंड देने का प्रावधान किया गया है.

कारोबारियों ने क्लेम किया 65 हजार करोड़ का रिफंड

कारोबारियों ने यह दावा पुराने स्टॉक पर पहले चुकाए गए टैक्स के एवज में किया है. जुलाई में जीएसटी के तहत 95,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था, और अब 95,000 करोड़ रुपए में से करीब 65,000 करोड़ रुपए रिफंड क्लेम किया गया है.

सरकार ने शुरू की जांच

सरकार ने वैसे कारोबारियों की जांच करने का फैसला लिया है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड क्लेम किया है. कुल 162 कंपनियों ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रिफंड का क्लेम किया है. बताया जा रहा है कि 20 सितंबर तक टैक्स अधिकारी रिपोर्ट देंगे.

(साभार: न्यूज़ 18 हिंदी)