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अंतरिम बजट से ठीक पहले पीयूष गोयल को मिला वित्त मंत्रालय का जिम्मा

पीयूष गोयल को यह जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर दी गई है क्योंकि अरुण जेटली अमेरिका गए हैं

FP Staff

अंतरिम बजट से ठीक पहले रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल को फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंप दी है. यह जिम्मेदारी उन्हें अस्थायी तौर पर दी गई है. अरुण जेटली इलाज के लिए अमेरिका में हैं. मुमकिन है कि अरुण जेटली बजट से पहले नहीं आ पाएं. शायद यही वजह है कि अंतरिम बजट से ठीक 9 दिन पहले पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री की सलाह से भारत के राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि जब तक अरुण जेटली अस्वस्थ हैं तब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी जो उनके पास थी, अब पीयूष गोयल को सौंपी जाती है. यह पीयूष गोयल के मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा है.' रिलीज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह से अरुण जेटली तब तक बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री रहेंगे, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती.

बीमार हैं अरुण जेटली

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे हैं. मंगलवार को उनका न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि डॉक्टरों ने जेटली को दो हफ्ते आराम करने की सलाह दी है. बता दें कि 66 साल के जेटली 13 जनवरी को अमेरिका गए थे.

सूत्रों ने कहा कि इस हफ्ते उनकी ‘सॉफ्ट टिश्यू’ कैंसर के लिए जांच की गई थी. स बीच, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल को बुधवार को जेटली की अनुपस्थिति में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. जेटली की अस्वस्थ होने के कारण माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पीयूष गोयल ही अंतरिम बजट पेश करेंगे.

क्या हैं बजट से उम्मीदें?

उम्मीद है कि इस साल अंतरिम बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक हो सकती है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अभी 1.50 लाख रुपए तक की जो टैक्स छूट मिलती है उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है.

अगर ऐसा होता है तो सामान्य कैटेगरी की इनकम टैक्स छूट की सीमा सीनियर सिटीजन के बराबर हो जाएगी. अभी सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स छूट मिलती है. ऐसे में यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन की टैक्स छूट सीमा 3 लाख रुपए से बढ़कर 3.50 लाख रुपए किए जा सकते हैं.